Haryana Labour Department Yojana – सरकार द्वारा श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। ऐसी ही योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा भी हरियाणा के श्रमिकों के लिए संचालित की जाती है। इन योजनाओं का लाभ हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि यह योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Haryana Labour Department Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
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Haryana Labour Department Yojana 2024
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना को हरियाणा के श्रमिकों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के सभी श्रमिकों को विभिन् प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके तथा वे आत्मनिर्भर बन सकें। Haryana Labour Department Yojana के अंतर्गत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी योजनाएं संचालित की जाती है। इस योजना के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार द्वारा संचालित की जा रही सभी योजनाओं का लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक पहुंच रहा है या नहीं।
राज्य के श्रमिकों के लिए संचालित की जा रही सभी योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए श्रमिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। सभी श्रमिक हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैंं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के श्रमिकों के लिए संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसका लाभ प्राप्त करके श्रमिक अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैंं एवं आत्मनिर्भर बन सकते हैंं। हरियाणा के श्रमिक हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट से इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैंं।
Details Of Haryana Labour Department Yojana
योजना का नाम | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना |
किस ने लांच की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के श्रमिक |
उद्देश्य | सभी श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
साल | 2024 |
Haryana Labour Department Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना को हरियाणा के श्रमिकों के लिए आरंभ किया गया है।
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिसका लाभ हरियाणा के श्रमिक प्राप्त कर सकते हैंं।
- इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकते हैंं।
- इस योजना के अंतर्गत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी योजनाएं संचालित की जाती है।
- यदि आप भी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैंं।
- आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी वर्ग के श्रमिक प्राप्त कर सकते हैंं।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की पात्रता
योजना का नाम | योजना का लाभ | पात्रता |
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता | ₹50000 | आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए।संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है।दूल्हे की नियुन्तम आयु 21 वर्ष तथा दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।आवेदक द्वारा निर्देशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र विवाह की 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत कियाजाना अनिवार्य है। |
कन्यादान योजना | ₹51000 | आवेदक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना चाहिए।संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है।दूल्हे की नियुन्तम आयु 21 वर्ष तथा दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।आवेदक द्वारा निर्देशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र विवाह की 6 महीने की अवधि में प्रस्तुत कियाजाना अनिवार्य है। |
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता | ₹8000 | आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चों तक देय होगी।विद्यार्थी के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।यदि छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं तो वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैंं।संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है। |
प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता | ₹20000 | आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चों तक देय होगी।विद्यार्थी के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।यदि छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं तो वह योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैंं।संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है। |
कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि | ₹21000 | आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि 3 बच्चों तक देय होगी। |
विधवा पेंशन | ₹2000 | आवेदक महिला के पास नियमित सदस्यता 1 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।विधवा के पुनर्विवाह के मामले में योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।सरकार/बोर्ड/कॉरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित विधवाओं को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। |
व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता | ₹20000 | पंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।वे छात्र जो स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहे हैं वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैंं।यदि विद्यार्थी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।इस योजना के अंतर्गत हॉस्टल के लिए वित्तीय सहायता 3 बच्चों तक प्रदान की जाएगी।संस्था मुख्य द्वारा एक प्रमाण पत्र जमा करना भी अनिवार्य होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि विद्यार्थी द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई की जा रही है। |
कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता | ₹20000 | श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।इस योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता तीन बच्चो तक प्रदान की जाएगी।कोचिंग के मुख्य द्वारा जारी किया गया सम्मान पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है। |
मातृत्व लाभ | ₹36000 | कामगार के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ दो बच्चों तक दिया जा सकता है।बच्चों का क्रम ना देखते हुए तीन लड़कियों तक भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना आवश्यक है।यदि आवेदक के पति द्वारा पितृत्व लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो आवेदक को मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। |
पितृत्व लाभ | ₹21000 | कामगार के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ दो बच्चों तक दिया जा सकता है।बच्चों का क्रम ना देखते हुए तीन लड़कियों तक भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना आवश्यक है।यदि कामगार की पत्नी द्वारा मातृत्व लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो कामगार को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। |
औजार खरीदने हेतु उपदान | ₹8000 | पंजीकृत कामगार के पास कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ 5 वर्ष में एक बार एवं एक कार्यक्रम में अधिकतम 5 बार उठाया जा सकता है। |
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना | ₹5100 | इस योजना का लाभ केवल महिलाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकृत महिला कामगार की न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इस योजना का लाभ महिला कामगार प्रतिवर्ष नवीकरण के बाद ही प्राप्त कर सकती हैं। |
सिलाई मशीन योजना | ₹3500 | महिला कामगार की न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है।इस योजना का लाभ कार्यकाल में केवल एक बार उठाया जा सकता है। |
साइकिल योजना | ₹3000 | पंजीकृत श्रमिक के पास कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।इस योजना का लाभ श्रमिक द्वारा 5 वर्ष में एक बार उठाया जा सकता है। |
कन्यादान योजना | ₹51000 | कामगार श्रमिक कम से कम 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना अनिवार्य है।आवेदन शादी होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर करना अनिवार्य है।आवेदन पत्र के साथ विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।आवेदक द्वारा यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से यह सहायता ना ही प्राप्त कर रहा है और ना ही करेगा। |
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) | ₹50000 | कामगार श्रमिक के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।आवेदक द्वारा बच्चों के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।शादी के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक किसी अन्य सरकारी विभाग से यह सहायता ना प्राप्त कर रहा है और ना ही करेगा। |
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र) | ₹21000 | कामगार श्रमिक के पास 1 वर्ष की सदस्यता होनी अनिवार्य है।आवेदक द्वारा बच्चों के विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।शादी के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक किसी अन्य सरकारी विभाग से यह सहायता ना प्राप्त कर रहा है और ना ही करेगा। |
पैतृक घर जाने पर किराया | ₹100 | श्रमिक के पास 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है। |
मुफ्त भ्रमण सुविधा | ₹100 | कामगार के पास न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।यात्रा का टिकट आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है। |
अश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता | ₹2500 | पंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।आवेदन पत्र के साथ मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी अपंग प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।इस योजना का लाभ पंजीकृत कामगारों के केवल वही बच्चे उठा सकते हैंं जो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग घोषित हो। |
अपंगता सहायता | ₹150000 से लेकर ₹300000 | कामगार के पास कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।यदि स्थाई अपंगता हो गई है तो स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।आवेदक द्वारा अपंगता होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। |
अपंगता पेंशन | ₹3000 | कामगार के पास न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।70% से 100% स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा होना अनिवार्य है।लाभार्थी द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।लाभार्थी द्वारा हर वर्ष निर्धारित अंशदान जमा करवाना भी अनिवार्य है।सरकार के किसी अन्य विभाग से लाभार्थी द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा रहा हो। लाभार्थी को इस संबंध में एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।एक अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना भी लाभार्थी द्वारा अनिवार्य है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया हो। |
चिकित्सा सहायता | न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वित्तीय सहायता | पंजीकृत श्रमिक के पास 1 वर्ष का नियमित सदस्यता होनी चाहिए।आवेदक को अस्पताल में दाखिल रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। |
घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता | ₹100000 | कामगार के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी अनिवार्य है।इलाज पर खर्च हुई राशि का मूल बिल होना आवश्यक है।सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। |
मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण | ₹200000 | कामगार के पास कम से कम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए और कामगार की 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी होना चाहिए।आवेदक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए।इस योजना का लाभ कामगार अपने पूरे जीवन में एक बार उठा सकता है। |
पेंशन की योजना | ₹ 2750 | कामगार कम से कम 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले नियमित सदस्य होना चाहिए।आवेदन पत्र से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संग्रह करना आवश्यक है।कामगार को आयु के प्रमाण का सबूत भी देना आवश्यक है।आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना भी आवश्यक है जिसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है। |
पारिवारिक पेंशन | ₹500 | कामगार का नियमित पंजीकरण न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए।आवेदन की सीमा सरकार द्वारा एक बार निर्धारित की गई है।सभी कामगार इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैंं।इस योजना का लाभ कामगार की मृत्यु के बाद कामगार की पत्नी या पति को भी प्रदान किया जाएगा। कामगार की पति या पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा प्रदान किया जाएगा। |
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना | ₹500000 | कामगार का नियमित पंजीकरण होना चाहिए।यदि कोई दुर्घटना हुई है तो एफ आई आर की कॉपी।पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।संबंधित अधिकारी की जांच उपरांत अनुशासन रिपोर्ट होना अनिवार्य है।नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। |
मृत्यु सहायता | ₹200000 | कामगार का नियमित पंजीकरण होना चाहिए।श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।कामगार की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी अनिवार्य है। |
दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता | ₹15000 | कामगार का नियमित पंजीकरण होना चाहिए।श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।कामगार की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी अनिवार्य है। |
Haryana Labour Department Yojana के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
![हरियाणा](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-1024x485.webp)
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको अपनी आवश्यकता अनुसार योजना का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अप्लाई नऊ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
- आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-1-1024x506.webp)
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको डिपार्टमेंट लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
![हरियाणा](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-2-1.webp)
- अब आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप डिपार्टमेंट लॉगिन कर पाएंगे।
यूजर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-2-1024x506.webp)
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको यूजर लॉगइन के सेक्शन के अंतर्गत यूजरटाइप का चयन करना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-1-1.webp)
- अब आपको यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप यूजर लॉगइन कर पाएंगे।
सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
![हरियाणा](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-3-1024x506.webp)
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आप को वेरीफाई योर सर्टिफिकेट के सेक्शन में जाना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-3-1.webp)
- अब आपको अपने टाइप का चयन करना होगा।
- अब आपको अपना लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर पाएंगे।
सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको मिसलेनियस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको सिटीजन चार्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-4-1024x492.webp)
- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको सिटीजन चार्टर पर क्लिक करना होगा।
![हरियाणा](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-5.webp)
- जैसे ही आप सिटिजन चार्टर पर क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- सिटीजन चार्टर आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
- जैसे ही आप सिटिजन चार्टर पर क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- सिटीजन चार्टर आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको ईसर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल पर क्लिक करना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-6-1024x508.webp)
- इसके बाद आपको ऐड कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-7.webp)
- अब आपके सामने कंप्लेंट फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि कंप्लेंट टाइप, विषय, विवरण, पता, जिला, तहसील, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप ग्रीवेंस दर्ज कर पाएंगे।
ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको e-services के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल पर क्लिक करना होगा।
![हरियाणा](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-6-1-1024x508.webp)
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपनी शिकायत संख्या दर्ज करनी होगी।
- अब आपको ट्रक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- ग्रीवेंस स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको BRAP के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
![रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-deparment-yojana-8.webp)
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देख सकते हैंं।
इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको BRAP के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-9.webp)
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देख सकते हैंं।
BRAP यूसेज डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको BRAP के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको BRAP यूसेज डैशबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
![Haryana](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-10.webp)
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको ACT टाइप तथा तिथि का चयन करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
कांटेक्ट करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको हेल्प के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
![हरियाणा](https://www.pmujjwalayojana.in/wp-content/uploads/2021/05/haryana-labour-department-yojana-11.webp)
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसा कि आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप कांटेक्ट कर पाएंगे।
संपर्क विवरण
- Head Office: 0172-2701373
- ALC Head Office: 0172-2971059
- IT Cell:0172-2971057
- ALC NCR: 0124-2322148
- Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226
- Toll-Free No. : 1800-180-4818
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