हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस आनलाइन ऐसे बनवाएं। Haryana Roadways Heavy Driving Licence Apply

Haryana Roadways Heavy Driving Licence – जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि वर्तमान समय में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य माना जाता है अगर कोई दो पहिया चार पहिया वाहन चलाता है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। जिस तरह लोग कार, बस, बाइक आदि का लाइसेंस बनवाते है उसी प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा हाईवे पर चलने वाले गाड़ियों के लिए रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन अगर आपको अलग से मोटर व्हीकल चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। Heavy Motor Vehicle Driving Licence का उपयोग बस, ट्रक, माल वाहक टेंपो आदि के पास होता है। अगर आप हरियाणा राज्य के रोडवेज और ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर है तो आपके पास HMV श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कि आप किस प्रकार Haryana Roadways Heavy Driving Licence के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं? और HMV लाइसेंस के लिए पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज क्या है? इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

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Haryana Roadways Heavy Driving Licence 2024

हरियाणा सरकार द्वारा रोडवेज में जब किसी ड्राइवर की नियुक्ति की जाती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाता है जो की हेवी मोटर व्हीकल चलाने (HMV) के लिए मान्य होता है। Heavy Motor Vehicle लाइसेंस होने के बाद ही किसी को हरियाणा रोडवेज में नौकरीप्रदान की जाती है। जब किसी को अपने निजी सामान के लिए गाड़ी चलाने होती है तो उसके लिए वह Light Motor Vehicle ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है लेकिन जब किसी को भारी वाहनों जैसे बस, ट्रक आदि चलाना होता है तो इसके लिए हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है तभी वे रोडवेज में नौकरी प्राप्त कर सकता है।

हरियाणा सरकार द्वारा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की जाती है तभी उसे रोडवेज में ड्राइवर की नियुक्ति दी जाती है। इसके अलावा सेना वाहनों के ड्राइवर, एंबुलेंस ड्राइवर, अधिकारी वाहनों के ड्राइवर आदि के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैंं। जिस व्यक्ति का लाइसेंस जितना पुराना होता है। उसके अनुभव के अनुसार ही उसे नौकरी और सैलरी मिलती है। अगर आप भी हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं।

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हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के बारे में जानकारी

आर्टिकल का Haryana Roadways Heavy Driving Licence
संबंधित विभाग सड़क एवं परिवहन विभाग हरियाणा
लाभार्थी राज्य के हैवी वाहन चालक
राज्य हरियाणा
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://dts.hrtransport.gov.in/

Haryana Roadways Heavy Driving Licence हेतु फीस

हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस हेतु आवेदक को अलग-अलग वर्ग के हिसाब से फीस देनी होगी जिसका विवरण नीचे सूची में दिया गया है।

सामान्य जाति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 3,000/- रुपए
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए फीस 1,500/- रुपए
सामान्य जाति पिछड़ी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस के साथ लिए जाने वाला सर्विस टैक्स 540/- रुपए
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए फीस के साथ लिया जाने वाला सर्विस टैक्स 270/- रुपए

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हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हेतु महत्त्वपूर्ण बिंदु

  • हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए राज्य के बाहर के लोगों को लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।
  • एलएमवी एनटी/एलटीवी लाइसेंस एक वर्ष पुराना होना चाहिए।
  • जिस अथॉरिटी से एलएमवी एनटी/एलटीवी बनवाया है उस लाइसेंस की पुष्टि हेतु लाइसेंस का प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
  • आवेदक को ट्रेनिंग का समय ड्राइविंग ट्रेनिंग के रजिस्टर क्रमांक संख्या के आधार पर ही दिया जाएगा।
  • ड्राइविंग ट्रेनिंग की सूचना आवेदक को फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
  • यदि उम्मीदवार निश्चित अवधि में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम सूची से रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षण के लिए आवेदक को दोबारा से आवेदन करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के 15 दिनों के अंदर जी प्रिंट आउट निकाल कर हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।
  • यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान 7 दिनों तक अनुपस्थित रहेगा पर टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं होगा तो उसे 7 दोनों का अतिरिक्त प्रशिक्षण देना होगा।
  • हरियाणा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के प्रशिक्षण के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश होने पर अवकाश रहता है।

हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक के पास 1 वर्ष से भी पुराना LMV NT/LTV ड्राइविंग लाइसेंस है तो वह HMV लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैंं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • एनओसी प्रमाण पत्र
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • शिक्षण शुल्क की रसीद
  • परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र
  • एक एफिडेविट
  • एनओसी के लिए एक एफिडेविट
  • प्रशिक्षण के दौरान होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी के लिए शैक्षिक योग्यता
  • संबंधित प्रमाण पत्र
  • आवेदक का हस्ताक्षर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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Haryana Roadways Heavy Driving Licence HMV के लिए आवेदन कैसे करें?

  • ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु सबसे पहले आपको हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
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  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply Online for Driver Training के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
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  • अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, लिंक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर, इश्यू डेट आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको ट्रेनिंग स्टेशन का चयन करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी होगी।
  • इसके बाद आपको Submit Applicant Details के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इस पीडीएफ रूप में सेव कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
  • अब आपको यह प्रिंटआउट अपने चुने हुए ट्रेनिंग सेंटर में जमा कर देना होगा।
  • फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रस्सी दी जाएगी जिसे आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा इसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैंं।
  • प्रशिक्षण शुरू होने के 1 महीने पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा या आपको फोन कॉल भी आ सकती है।
  • इस प्रकार आपकी हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

  • स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको वेबसाइट पर Know your application status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेटस चेक करने के लिए नया पेज खुल जाएगा।
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  • अब आपको इस पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको Click here to know Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते आपके सामने आपके आवेदन फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी आ जाएगी।
  • इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैंं।

Haryana Roadways Heavy HMV ड्राइविंग लाइसेंस हेतु Affidavit format कैसे डाउनलोड करें?

  • सबसे पहले आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको Downloads का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उसे पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अगले पेज पर Download Affidavit format के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एफिडेविट पीडीएफ में आ जाएगा।
  • अब आपको इससे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
  • इस प्रकार आपकी एफिडेविट डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एनओसी निकलवाना

  • हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपके नजदीकी कोर्ट या तहसील में जाना होगा।
  • कोर्ट में जाकर आपको एक एफिडेविट टाइप करवाना होगा।
  • एफिडेविट के साथ आपको LMV लाइसेंस की फोटो कॉपी आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाकर एक फाइल तैयार करनी होगी।
  • इसके बाद आपको यह फाइल SDO ऑफिस में जमा कर देनी होगी।
  • संबंधित अधिकारी द्वारा आपको NOC मिलने का समय बता दिया जाएगा।

Haryana Roadways Heavy Licence FAQs

हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है? हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ट्रेनिंग टेस्ट के 30 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। Haryana Roadways Heavy Driving Licence बनवाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। Haryana Roadways Heavy Driving Licence हेतु कितनी फीस देनी होती है? हरियाणा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सामान्य जाति और ओबीसी जाति के नागरिकों को 3000 रुपए और अनुसूचित जाति के लिए 1500 रुपए की फीस देनी होती है। हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanatransport.gov.in/ है।