छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 – आवेदन कैसे करें, पात्रता एवं लाभ

Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana – आर्थिक तंगी के कारण कई सारी ऐसी कन्याए हैं जो अविवाहित रह जाती हैं। ऐसे में उनको अपना जीवन यापन करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आरंभ की गई है। Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से कन्या के विवाह के अवसर पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

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Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024

इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह पर सरकार द्वारा ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 कन्याएं ही उठा सकती हैं। इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ तथा निराक्षित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार को विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निवारण मिलेगा।

इसके अलावा यह योजना विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में भी कारगर साबित होगी। Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से लाभार्थियों के सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा एवं सादगी पूर्ण विवाह को बढ़ावा, सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन तथा विवाह में दहेज की लेनदेन पर रोकथाम भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।

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Latest Update – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक कन्या को विवाह के अवसर पर 21,000 रुपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 15,000 रुपए की राशि की विवाहित जोड़े को उपहार सामग्री की भेंट की जाएगी। सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में प्रथम छमाही में 3,000 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहीं वार्षिक आधार पर 7,500 कन्याओं के विवाह को संपन्न कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सहायता राशि में दो बार वृद्धि की जा चुकी है। साल 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के तहत विवाह सहायता राशि को 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए कर दिया गया था जबकि अब साल 2024-25 के बजट में सहायता राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से राज्य के कई निर्धन परिवारों का सम्मान पूर्वक रूप से अपनी बेटियों के विवाह करने का सपना पूरा हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का विवरण

राशि का विवरण आर्थिक सहायता
वर वधु के श्रृंगार सामग्री के लिए ₹5000
अन्य उपहार सामग्री के लिए ₹14000
वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में ₹1000
सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि ₹5000

Details Of CG Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024

योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
किसने आरंभ की छत्तीसगढ़ सरकार
लाभार्थी छत्तीसगढ़ की कन्याए
उद्देश्य कन्याओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2024
आर्थिक सहायता ₹25000
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्य छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे की कन्याओं का विवाह करवाया जा सकेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा जिससे कि सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा मिलेगा, नागरिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा एवं विवाह में दहेज के लेनदेन को रोकथाम भी लगेगी।

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Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह के लिए ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 का संचालन छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
  • एक परिवार ही केवल 2 कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाने का प्रावधान है।
  • विधवा, अनाथ एवं निरीक्षक कन्याए भी इस योजना लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के निवारण इस योजना के माध्यम से प्राप्त होगा।
  • यह योजना विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में भी कारगर साबित होगी।
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा एवं दहेज के लेनदेन पर भी रोकथाम लगेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मुख्य तथ्य

  • इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।
  • यह आर्थिक सहायता अधिकतम ₹25000 है। जिसमे वर- वधु की श्रृंगार सामग्री के लिए ₹5000, अन्य उपहार सामग्री के लिए ₹14000, वधू के बैंक ड्राफ्ट के रूप में ₹1000 तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि ₹5000 प्रदान किए जाते हैं।
  • सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ तथा निरीक्षक कन्याओं को भी शामिल किया गया है।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षण, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैंं।
  • इस योजना को गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से विवाह में होने वाली फिजूल खर्च रोका जाएगा एवं सादगी पूर्ण विवाह को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • सरकार इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाहों का आयोजन करेगी।
  • इस योजना के माध्यम से दहेज की लेनदेन की रोकथाम करने के लिए भी नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता

  • आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष और 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
  • कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

  • सर्वप्रथम आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ पर्यवक्षेक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास जाना होगा।
  • इसके पश्चात आपको वहां से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।